पहाड़ की दहाड़ —लोक सभा सांसद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कल ही सूरत की अदालत ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जिनके खिलाफ गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
लोकसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
इस संबंध में लोकसभा सचिवालय द्वारा सात लाइन की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह अयोग्यता उनकी सजा की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी की गई है. एक-एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लायसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार लायसन अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और शाखाओं को भेज दिया गया है।